देहरादून में मतदाता सूची की त्रुटियां सुधारने का मौका, 13 अगस्त तक लिए जाएंगे दावे-आपत्तियां; विधानसभा से बूथ स्तर तक खुलेंगे ईआरओ-एईआरओ कार्यालय, 7 दिन पहले मिलेगा नोटिस

देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट रोल (प्रारूप मतदाता सूची) का प्रकाशन कर दिया गया है। इस सूची में जिन मतदाताओं के विवरण में त्रुटियां, विसंगतियां हैं या जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, निर्वाचन आयोग उन्हें अपना नाम और विवरण सही कराने का एक बेहतरीन अवसर दे रहा है। ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर विवरण दुरुस्त करने को कहा जा रहा है।

गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को इस संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

ये भी पढ़ें:  मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान से आमजन तक पहुंच रहीं सरकारी सेवाएं

मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ईआरओ व एईआरओ के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। जिन मतदाताओं के विवरण में विसंगतियां हैं, उन्हें सुनवाई से कम से कम 7 दिन पहले नोटिस के जरिए सूचित किया जाएगा। मतदाताओं को अपनी विसंगति दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 मान्य दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से कोई भी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ईआरओ और एईआरओ सुनवाई के बाद अपनी रिपोर्ट के साथ निर्धारित फार्म को डिजिटल रूप में दर्ज करेंगे।

ये भी पढ़ें:  कैबिनेट मंत्री महाराज ने लोक पर्व हरेला पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान के कड़े निर्देश दिए कि विधानसभा और बूथवार विसंगतियों की सूची तैयार करें। सुनवाई के समय मतदाताओं को नोटिस की प्राप्ति रसीद अवश्य रखी जाए। इसके अलावा, सुनवाई केंद्रों पर पेयजल, फर्नीचर, शौचालय, पावर बैकअप और सुचारू नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएं।

प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार जनपद देहरादून की मतदाता सूची में कुल 11,90,805 मतदाता पंजीकृत है। इसमें 9369 सर्विस मतदाता तथा 10130 दिव्यांग मतदाता शामिल है। यदि आपका नाम मतदाता सूची में छूट गया है या उसमें कोई सुधार कराना है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई समय-सारणी का विशेष ध्यान रखें। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 14 जुलाई से 13 अगस्त, 2026 तक, सभी आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि 11 सितंबर, 2026 तक निर्धारित है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 सितंबर, 2026 को किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:  हरेला पर्व पर हरियाली का संकल्प: जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने किया वृक्षारोपण, कहा- पौधारोपण को बनाएं जन-आंदोलन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे नोटिस मिलने पर समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण संबंधी त्रुटियों को ठीक करा लें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *